- सद्गुरु जग्गी वासुदेव को मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के पिछले आदेश पर रोक लगाकर आध्यात्मिक नेता सदुरु जग्गी वासुदेव के नेतृत्व वाले ईशा फाउंडेशन को राहत दे दी है। हाई कोर्ट के फैसले में संगठन के खिलाफ आरोपों की पुलिस जांच अनिवार्य थी। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की गई है। ईशा फाउंडेशन ने तमिलनाडु पुलिस को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए दिए गए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनरोध करते हुए सप्रीम हाई कोर्ट का रुख किया था। कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आध्यात्मिक संगठनों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जोर दिया, आप सेना या पुलिस को इस तरह की संस्था में नहीं आने दे सकते। तीन न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे । हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर किसी भी आगे की पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी। ईशा फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि आश्रम एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने बताया कि जिन दो महिलाओं को कथित तौर पर उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया था, वे मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुईं।