छत्तीसगढ़

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाए जाएंगे सख्त कदम- कलेक्टर

  • जन जागरूकत ध्वनि प्रदूषण को नग्णय करने के लिये अहम
  • लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों में प्रेशर हॉर्न में तय मानकों का उल्लंघन होने पर होगी सख्त कार्रवाई

सूरजपुर (विश्व परिवार)। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में पारित आदेश के पालन में जिला प्रशासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करना है इस बारे में आरटीओ, नगर पालिका परिषद, ट्रैफिक पुलिस व अन्य संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर ध्वनि प्रदूषण के कारकों को अप्रभावित किया जायेगा । कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल  ने इस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ध्वनि प्रदूषण को नग्णय करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा आमजन को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान और इससे संबंधित नियमों से जागरूक किया जाएगा और साथ ही नियमों का शक्ति से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों में प्रेशर हॉर्न इत्यादि जिनमें शासन द्वारा ध्वनि के लिए तय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, वहां प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले वासियों से अपील की कि ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है इसलिए प्रत्येक नागरिक इसके दुष्प्रभाव को समझते हुए, इससे दूरी बनाएं। स्वयं को जागरूक करें तथा अपने आसपास लोगों में भी ध्वनि प्रदूषण के उपाय को लेकर जागरूकता का प्रचार प्रसार करें। जन भागीदारी व जन जागरूकता से निसंदेह ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

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