रायपुर– DRT के आदेश में एडवोकेट कमिश्नर महेश कुमार पाण्डेय ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 10 साल पुराने एनपीए मामले में अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं.
ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर की वसूली अधिकारी सुश्री प्रीति देसाई के आदेश पर नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त, श्री महेश कुमार पांडे द्वारा बकाएदारों की निजी संपत्ति कुर्क की गई।
अधिवक्ता महेश कुमार पांडे ने कहा कि श्री संत कुमार नेताम व अन्य ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऋण लिया था और यह पिछले 10 वर्षों से एनपीए है।
आदेश के अनुसार दिनांक 01/05/2024 को ऋणकर्ता/गारंटर की गिरवी संपत्ति ख 0नं0- 311/1, रकबा- 0.481 हेक्टेयर, मौजा-कोलर, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को कुर्क किया गया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान एडवोकेट कमिश्नर के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य प्रबंधक श्री विनय रंजन, अभनपुर थाने के पुलिस अधिकारी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। आगे अधिवक्ता महेश कुमार पांडे ने कहा कि DRT अब डिफॉल्टरों और उनके गारंटरों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने जा रही है।