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छत्‍तीसगढ़ में उम्र की सेंचुरी पार चुके 2885 वोटर डालेंगे वोट, आचार संहिता उल्‍लंघन पर 100 मिनट में कार्रवाई करेगा उड़न दस्‍ता

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  • निर्वाचन अधिकारी ने महिला और पुरुष वोटर्स की संख्या सहित इन बातों की दी जानकारी

रायपुर-  लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही छत्‍तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्‍य मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को मीडिया से चर्चा की। इस दौरान मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी ने राज्‍य के 11 लोकसभा सीटों पर तैयारियों से लेकर मतदाताओं को लेकर जानकारी दी।

मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्र के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। राज्य में कुल 11 लोकसभा सीटों में 6 लोकसभा सीट अनारक्षित, 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं 1 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

उन्‍होंने बताया कि राज्य में निर्वाचन संपन्न कराये जाने के लिए 11 रिटर्निंग अधिकारी एवं 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित किये जा चुके हैं। उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अब छत्‍तीसगढ़ राज्‍य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।

मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 2 सौ बावन है जिनमें से 1 करोड़ 1 लाख 80 हजार 4 सौ पांच पुरुष मतदाता एवं 1 करोड़ 3 लाख 32 हजार 1 सौ पंद्रह महिला मतदाता पंजीकृत हैं।

प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 905 है।

राज्य का Elector-Population Ratio- 66.70 प्रतिशत एवं Gender Ratio- 1015 है।

चिन्हांकित दिव्यांग (PWD) मतदाताओं की संख्या 1 लाख 91 हजार 638 है।

प्रदेश में तृतीय लिंग के कुल 732 मतदाता पंजीकृत हैं।

प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत है।

कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5 लाख 77 हजार 184 है।

इसी प्रकार प्रदेश में 20-29 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 47 लाख 11 हजार 890 है।

85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 हजार 476 है।

राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,855` है |

राज्य में निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक आठ फरवरी 2024 को किया जाकर इसे 2 प्रतियों में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जिले स्तर पर प्रदान किया जा चूका है।

राज्य में अंतिम प्रकाशन दिनांक 8 फ़रवरी 2024 के बाद भी सतत अद्यतनिकरण में मतदाताओं का नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।