रायपुर- कांग्रेस शासनकाल में नगरीय प्रशासन विभाग से स्वीकृत सभी अप्रारंभ कार्य निरस्त कर दिए गए हैं। इन कार्यों को दोबारा शुरू करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश के नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पुनः स्वीकृति के बाद ही प्रारंभ किए जा सकेंगे।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी परिपत्र में कहा है कि राज्य सरकार ने शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने के संबंध में समय-सीमा पर निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी अनुक्रम में वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा पुनः निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्राथमिकता वाले अप्रारंभ व निरस्त कार्यों को वर्ष 2023-24 के प्रस्ताव में पुनः शामिल कर स्वीकृति के लिए संचालनालय या राज्य शहरी विकास अभिकरण भेजने को कहा है।
वित्त विभाग से लेनी होगी अनुमति
परिपत्र में सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राज्य बजट से वित्त पोषित सभी अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुनः सहमति के उपरांत ही प्रारंभ किया जाए। अधोसंरचना मद एवं राज्य प्रवर्तित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 में स्वीकृत ऐसे कार्य जो अप्रारंभ हैं, उन्हें निरस्त किया जाता है।
नवा रायपुर, रायपुर व अन्य जिलों में कई प्रोजेक्ट
नगरीय प्रशासन विभाग के तहत रायपुर, नवा रायपुर व अन्य जिलों में कई प्रोजेक्ट की लांचिंग की गई, जिसका उद्धघाटन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुआ। इनमें नवा रायपुर में बनने वाला शहीद स्मारक व सेवाग्राम भी शामिल हैं।