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श्रीरामलला दर्शन के लिए अयोध्या धाम जाएंगे धमतरी जिले के 133 यात्री, लाटरी के माध्यम से किया गया चयन

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धमतरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन में श्रीरामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में 27 फरवरी को जिपं सीईओ एवं सदस्य सचिव श्रीरामलला दर्शन यात्रा समिति रोमा श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति में जिले के 133 दर्शनार्थियों को श्रीरामलला दर्शन, अयोध्या धाम योजना के तहत अयोध्या भेजने हेतु लाटरी के माध्यम से चयन किया गया। इसमें से 100 ग्रामीण क्षेत्र और 33 लोग शहरी क्षेत्र के दर्शनार्थी शामिल हैं।

इस अवसर पर जिपं सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अयोध्या रवाना होने के पूर्व दर्शनार्थियों के लिये वाहन, सुरक्षा, भोजन, पानी इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। इसके साथ ही दर्शनार्थियों के रवाना होने के पूर्व उनका आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर 133 यात्रियों का चयन लाटरी पद्धति से किया गया है। अयोध्या धाम जाने के इच्छुक जिले के अन्य नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं। आगामी दिनों में वे भी यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर जीआर मरकाम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा एसके मण्डल, उप संचालक समाज कल्याण, समिति के सदस्य लोकेश्वर सिन्हा उपस्थित थे।

जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम यात्रा के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में देना होगा। आवेदन के साथ नवीनतम रंगीन फोटो के साथ ही पहचान और निवास के साक्ष्य के लिए राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को किन्ही दो व्यक्तियों के नाम और जानकारी देना होगा, जिनसे आपात स्थिति में सम्पर्क किया जा सके। इनमें से एक नाम निर्देशित व्यक्ति का मोबाईल नंबर देना होगा। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय योजना के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर को प्रेषित करेंगे।
श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर तीन से पांच व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर एक के मान से सहायक मान्य किए जाएंगे। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो।

पति का चयन तो पत्नी भी जा सकेंगी

यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जाएगा।

व्यक्तियों के समूह के लिए नियम और प्रक्रिया

यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किए जाएंगे। यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है, जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतीक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके। आनलाईन प्रक्रिया के लिए पोर्टल तैयार होने के उपरांत यात्र की गई यात्रियों की जानकारी भी आनलाईन एंट्री कराना होगा।