HIGHLIGHTS
- निरीक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि डामरीकरण की मोटाई औसतन कम
- अपने अधिकार का दुरूपयोग करते पाए गए
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम-9 एक तहत निलंबन की हुई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि 23 किलोमीटर तक किए गए सड़क के उन्नयन एवं निर्माण में संभागीय मुख्य अभियंता ने 10 किलोमीटर का निरीक्षण कर सैंपल लिए थे। जांच के दौरान पाया गया कि डामर के लिए निर्धारित किया गया मोटाई कम है। अमानक स्तर का निर्माण करने व गुणवत्ता मापदंडों का पालन नहीं किए जाने के इस मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। बड़े अधिकारियों पर हुई इस कार्रवाई से लोक निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया है।
बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर द्वारा जिला कोरबा के चोटिया-चिरमिरी मार्ग के 10.00 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (वास्तविक लंबाई 23.3.कि.मी.) में कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया इस दौरान जांच में पाया गया कि डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किये गये जाने की बात सामने आई कार्य की डेनसिटी अर्थात घनत्व भी कम पाया गया।
अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग करते पाए गए। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत एसपी साहू, अनुविभागीय अधिकारी एवं राकेश वर्मा, उपअभियंता, लोनिवि, उप संभाग कमांक-2 कटघोरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।