छत्तीसगढ़ में आये दिन नक्सली हमले में पुलिसकर्मियों के जान गंवाने की खबरें आती रहती हैं. वैसे तो राज्य सरकार पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर पूरी तरह सजग है लेकिन अब राज्य सरकार ने शहीदों के लिए परिजनों को अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया है, ताकि उनके बाद परिजनों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नई नक्सल उन्मूलन नीति के तहत नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता देगी. सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट ने शनिवार को इस नीति को मंजूरी दी. नई नीति के अनुसार शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को कृषि भूमि खरीदने के लिए अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी.
इस नई नीति में आगे कहा गया है कि 5 लाख रुपये और उससे अधिक के इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी.
कब तक लागू होगी नई पॉलिसी?
छत्तीसगढ़ में पहले से ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और माओवादी घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक मौजूदा योजना है और इस नई नीति में इस लाभ को जोड़ा गया है और इसका विवरण सरकार द्वारा जारी किया गया है. यह नई नीति अब चल रहे विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी और दो महीने में लागू होने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि यह नीति सरकार के विकास-विश्वास-सुरक्षा की कार्ययोजना पर आधारित है.
परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जायेगी. यदि शासकीय सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो कृषि भूमि क्रय हेतु 15 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जायेगी. 5 लाख रुपये या उससे अधिक के इनामी सक्रिय नक्सली को सरेंडर करने पर 10 लाख रुपये की अलग से राशि दी जाएगी. यह राशि बैंक में जमा के रूप में जमा होगी. नीति इसके कार्यान्वयन की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहेगी.