सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी के भाई की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। CJI एस ए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता को उचित फोरम में जाने की इजाजत दी।
बलराम चौधरी ने याचिका में कहा था कि उसके भाई कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी को अवैध तरीके बेंगलुरू या कही और अन्य जगह गैर कानूनी तरीके से रखा गया है। उनको रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दें। वहीं उनकी सकुशल वापसी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। इसके साथ ही इन विधायकों व उनके परिवार के लिए सुरक्षा मांगी गई है।
आज इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। CJI एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता को उचित फोरम में जाने की इजाजत दी।