राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा ने पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के बोर्ड के चुनाव कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के कार्रवाई के निर्देश दिए है।
प्रदेश में सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति के 06 माह के भीतर सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के तहत नए निर्वाचन कराने की कानूनी बाध्यता के पालन में संस्थाओं द्वारा बोर्ड के नवीन निर्वाचन के प्राप्त प्रास्ताव की प्रगति एवं अधिक समय से निर्वाचन लंबित रहने के संबंध में गत मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में आयुक्त, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा समीक्षा की गयी।
आयोग कार्यालय में उपलब्ध जानकारी अनुसार प्रदेश के 27 जिलों मे 485 जिला तथा प्राथमिक समितियों के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इन समितियों के विधिवत निर्वाचन प्रस्ताव नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों से समय-सीमा के भीतर आयोग कार्यालय को प्राप्त नहीं होने के मामले मे अप्रसन्नता व्यक्त की गई और लम्बी अवधि से नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों और जिला प्रमुख उप, सहायक पंजीयको द्वारा भी गंभीरता से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण मामले मे ठोस कार्रवाही ने करने तथा नियंत्रण का अभाव होने के कारण पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को वस्तुस्थिति की जानकारी देकर उनके विरूद्व कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
शेष एक जिले से जानकारी प्राप्त कर पंजीयक को कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश आयुक्त द्वारा दिए गए हैं।